आज से नया महीना शुरू होने के साथ कई नए बदलाव भी लागू हुए हैं, जो सीधे तौर पर आपकी वित्‍तीय जरूरतों और निवेश के तरीकों से जुड़े हैं. इसमें आयकर के नियम, टीडीएस कटौती और शेयर बाजार में निवेश से जुड़े नियम शामिल हैं. आपको भी इन बदलावों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि किसी संभावित परेशानी से बचा जा सके.

आधार-पैन लिंक

टैक्‍सपेयर्स के लिए यह काम सबसे ज्‍यादा जरूरी है. अगर आपने अभी तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं किया है तो आज से दोगुने जुर्माने के साथ इसे लिंक कराया जा सकता है. आधार से लिंक किए बिना आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा और आप आयकर रिटर्न नहीं भर सकेंगे. 1 जुलाई से 31 मार्च, 2023 तक 1,000 रुपये का जुर्माना भरकर आप अपना पैन और आधार लिंक कर सकते हैं.

क्रिप्‍टोकरेंसी पर टीडीएस लागू

किप्‍टोकरेंसी में निवेश करने वालों पर आज से टैक्‍स से जुड़ा बड़ा नियम लागू हो गया है. अब क्रिप्‍टो निवेशकों को किसी भी ट्रांजेक्‍शन पर 1 फीसदी टीडीएस का भुगतान करना पड़ेगा. सबसे बड़ी बात ये है कि निवेशक को चाहे नफा हो या नुकसान उसे हर ट्रांजेक्‍शन पर 1 फीसदी टीडीएस देना ही होगा.

प्रॉपर्टी टैक्‍स पर छूट

दिल्‍ली सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्‍स जमा करने को प्रोत्‍साहित करने के लिए छूट का ऐलान किया था, जिसकी समय सीमा 30 जून को समाप्‍त हो चुकी है. 1 जुलाई से प्रॉपर्टी टैक्‍स जमा करने पर लोगों को 15 फीसदी छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा.

डॉक्‍टर, यूट्यूबर पर भी टीडीएस लागू

1 जुलाई से डॉक्‍टरों और इंफ्लूएंशर्स के लिए भी टीडीएस का नया नियम लागू हो गया है. अब डॉक्‍टरों को कंपनी से मिलने वाले मुफ्त तोहफों पर टैक्‍स देना होगा. इसी तरह, यूट्यूबर्स को भी कंपनियों की ओर से मिलने वाली रकम पर टीडीएस देना होगा, जबकि सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर को भी कंपनी से मिलने वाले मोबाइल, कार आदि उत्‍पादों पर 10 फीसदी टैक्‍स चुकाना होगा. हालांकि, अगर कंपनियों से मिले उत्‍पाद वापस कर दिए जाते हैं तो टैक्‍स नहीं लगेगा.

डीमैट अकाउंट हो जाएंगे बंद

आप भी शेयर बाजार या म्‍यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और अभी तक अपने डीमैट अकाउंट की केवाई नहीं कराई है तो 1 जुलाई से आप मुश्किल में पड़ जाएंगे. बिना केवाईसी वाले खातों को 10 दिनों के भीतर बंद कर दिया जाएगा. यानी अब आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे.